शिमला: सोलन जिले के सनवारा टोल प्लाजा (Sanwara toll plaza) में टोल टैक्स वसूलने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई आगामी 11 मई तक (HIMACHAL HIGH COURT) टल गई है. इस मामले में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को आदेश दिए थे कि वह परवाणू सोलन अनुभाग के बीच लगभग 2 किलोमीटर सड़क के अधूरे निर्माण की ताजा स्थिति शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताए. अदालत ने इन निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए लगने वाले समय की जानकारी भी मांगी है.
प्रार्थी ने टोल प्लाजा को स्थापित करने पर सवाल उठाए हैं. प्रार्थी के अनुसार सनवारा में टोल प्लाजा स्थापित करना राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े नियमों के विपरीत है. राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियम, 2008 के अनुसार कोई भी 2 टोल प्लाजा 60 किलोमीटर की दूरी के भीतर एक ही खंड में नहीं हो सकते. प्रार्थी के अनुसार एक अन्य टोल प्लाजा चंडी मंदिर, जिला पंचकुला में स्थित है और जिला सोलन के परवाणू में 60 किलोमीटर के भीतर सनवारा टोल प्लाजा बनाया गया है.