शिमला: ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए हाईकोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सरकारी गाड़ियों से सायरन हटाने के आदेश जारी किए हैं. इस बारे में जीएडी ने बाकायदा नवंबर माह में अधिसूचना जारी की है.
ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. याचिका में अदालत से आग्रह किया गया था कि तेज आवाज वाले हॉर्न सहित सरकारी गाड़ियों में हूटर और सायरन हटाए जाएं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की और अदालती आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा.
जीएडी ने भी अधिसूचना जारी कर सभी सरकारी गाड़ियों के चालकों से सायरन हटाने को कहा. मुख्य सचिव की तरफ से सभी जिलों के डीसी और एसपी सहित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि गाड़ियों से तेज आवाज करने वाले हॉर्न हटाए जाएं. साथ ही गाड़ियों की चेकिंग कर नियमों के खिलाफ चल रहे वाहनों का चालान किया जाए.
कोर्ट ने अपने सभी आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट भी मांगी है. राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि वर्ष 2018-19 में प्रेशर हॉर्न को लेकर 1492 चालान काटे गए. साथ ही गाड़ियों में स्टीरियो लगाने पर 1447 और गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करने वालों के खिलाफ 11 मामले सामने आए. इन सभी से तय जुर्माना वसूला गया.
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