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किन्नौर प्रशासन सख्त के आदेश, बिना मास्क घर से बाहर निकलने पर होगी कार्रवाई

एसपी किन्नौर एसआर राणा ने जिला के सभी लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं. यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के सड़कों या घर के बाहर घूमता दिखता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.

Kinnaur administration on action
किन्नौर प्रशासन सख्त आदेश बिना मॉक्स घर से बार निकलने पर होगी कार्रवाईः-एसपी

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Published : Apr 17, 2020, 8:54 PM IST

Updated : Apr 18, 2020, 1:58 PM IST

किन्नौरः जिला में कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए एसपी किन्नौर एसआर राणा ने जिला के सभी लोगों को घर से बाहर निकलने से पहले मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं. यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के सड़कों या घर के बाहर घूमता दिखता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.

एसआर राणा ने कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में आए दिन कोरोना के संदिग्ध बढ़ रहे हैं. उसको मद्देनजर रखते हुए अब पुलिस ने डीएम एक्ट के तहत लोगों को व बाजार में सभी व्यापारियों को बिना मास्क के सामान बेचने पर भी प्रतिबंध लगाया है.

वीडियो रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि भारत सरकार के नए गाइड लाइंस में अब सब लोगों को बिना मास्क के खुले में घूमने पर रोक लगाई गई है. इसलिए सभी लोग एतिहात के तौर पर मास्क या कपड़े से मुंह को ढककर घर से बाहर निकले.

बता दे कि देश- प्रदेश के कई अन्य इलाकों में मास्क के बिना घूमने पर पहले ही प्रतिबंध किया गया था. लेकिन अब जिला किन्नौर पुलिस ने भी इस नियम को सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार शुक्रवार से लागू कर दिया है. जिसपर अब पुलिस सख्ती बरतने जा रही है.

Last Updated : Apr 18, 2020, 1:58 PM IST

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