शिमला: हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 के पदों को बैच वाइज आधार पर भरने का परिणाम घोषित करने के आदेश जारी किए. न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश पैरा मेडिकल द्वारा 50 बिस्तरों वाले मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल से 6 माह के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की शर्त में दी गई एक मुश्त छूट को देखते हुए यह आदेश जारी किए.
प्रार्थियों के अनुसार हिमाचल प्रदेश पैरा मेडिकल काउंसिल उनकी डिग्री को इसलिए पंजीकृत नहीं कर रही थी कि उनके पास 50 बिस्तरों वाले मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल से 6 माह का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं था. इस कारण प्रार्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उक्त शर्त को गैरकानूनी ठहराते हुए उन्हें पंजीकृत करने के आदेशों की गुहार लगाई थी. कोर्ट ने प्रार्थियों को बैच वाइज भर्ती के लिए 2 से 7 नवम्बर 2020 तक हुई काउंसलिंग में अस्थाई तौर पर भाग लेने की इजाजत दी थी और बिना कोर्ट की अनुमति के परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी.