शिमला:हिमाचल हाईकोर्ट ने नौकरशाही (Himachal High Court summoned Secretary) द्वारा कर्मचारियों को सरकारी आवास आबंटन में बंदरबांट करने पर कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने मामले की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के जीएडी विभाग के सचिव को अदालत में (Government residence allotment issue Himachal) तलब किया. प्रदेश सरकार में आयुर्वेद विभाग की अतिरक्त मुख्य सचिव की सिफारिश पर उनके चालक को सरकारी आवास आबंटित किया गया था. जबकि प्रार्थी सुमित शर्मा के आवेदन पर गौर नहीं फरमाया गया.
यह मामला शनिवार को न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान (Tarlok Chauhan HP High court) और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया था.अदालत को बताया गया कि सुमित शर्मा ने आबंटित आवास को चेंज करने के लिए जीएडी विभाग के पास आवेदन मार्च 2021 में दिया था. जिस पर विभाग का (Secretary GAD department Himachal summoned) कहना है कि जिस आवास के आबंटन के लिए प्रार्थी ने आवेदन दिया है, वह अप्रैल 2022 में खाली होगा और इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती.