शिमला: सिरमौर जिला के गिरिपार इलाके के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा (Himachal high court on hati community) मिलने पर नया घटनाक्रम पेश आया है. हिमाचल हाईकोर्ट ने हाटी समुदाय के नाम पर जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के विरोध में दायर याचिका पर केंद्र सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय से जानकारी मांगी है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अमजद एहतेशाम सईद व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए.
अनुसूचित जाति संरक्षण समिति जिला सिरमौर (Scheduled Caste Protection Society) ने यह आरोप लगाया है कि उनकी जनसंख्या लगभग 40 प्रतिशत है. समिति ने कहा कि उन्होंने कभी भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र दर्जा दिए जाने के बारे में कोई भी दावा नहीं किया है. उन्हें सुनवाई का मौका दिए बिना ही ट्रांसगिरि क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने का सरकार ने किस तरह से निर्णय ले लिया? उपरोक्त कानून आने से संबंधित क्षेत्र में अनुसूचित जाति पर हो रहे अत्याचार को बढ़ावा मिलेगा. इससे ग्राम पंचायत से संबंधित निकायों में अनुसूचित जाति आधारित आरक्षण बिल्कुल खत्म हो जाएगा.