शिमला: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अवैध खनन (illegal mining in Himachal) से जुड़े मामले में राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि बिना ट्रांजिट पास के किसी को भी रेत बजरी जैसे लघु खनिज ले जाने की अनुमति न दी जाए. राज्य के बाहर से लघु खनिज लाने की स्थिति में नियमों की अनिवार्य प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए. कार्यस्थल आदि पर उत्पन्न लघु खनिज के यातायात के मामले में कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को उचित अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश भी दिए.
कोर्ट ने कहा है कि अधिकृत अधिकारियों द्वारा खनिजों के यातायात के मामले में नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए. न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि अवैध खनन को रोकने से जुड़े नियमों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय की जाए.
हिमाचल में ठेकेदारों (contractors in himachal) के बिलों को क्लियर करने से पूर्व राज्य लोक निर्माण विभाग के परामर्श से राज्य उद्योग विभाग जांच करें कि आपूर्ति किए गए खनिज का स्रोत कहां है. जांच के लिए एक सप्ताह के भीतर प्रधान सचिव, लोक निर्माण विभाग और प्रधान सचिव, उद्योग विभाग अपने विभाग के दो अधिकारियों को नामित करें. इस दौरान संबंधित ठेकेदार भी पूछताछ में जुड़े रह सकते हैं. दो महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा गया है.