शिमलाः कोरोना संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन से प्रभावित अदालती कामकाज की भरपाई के लिए प्रदेश उच्च न्यायालय ने 8 जून, 2020 व 12 जून, 2020 तक होने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश को रद्द कर दिया है. इन दिनों को अब कोर्ट ने कार्य दिवस के रूप में घोषित किया है.
हाइकोर्ट ने 8 से 12 जून तक होने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश किए रद्द
कोरोना संक्रमण के कारण घोषित लॉकडाउन से प्रभावित अदालती कामकाज की भरपाई के लिए प्रदेश उच्च न्यायालय ने 8 जून, 2020 व 12 जून, 2020 तक होने वाले ग्रीष्मकालीन अवकाश को रद्द कर दिया है.
उच्च न्यायालय के कामकाज के लिए की गई वर्तमान व्यवस्था भी अगले आदेशों तक जारी रहेगी. वर्तमान में उच्च न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यवाही के अलावा यदि आवश्यक हो तो सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए पहले की तरह कोर्ट रूम में मामले की सुनवाई कर रहा है.
ये भी पढ़ें :हिमाचल में कोरोना के 2 नए मामले, देश में संक्रमितों की संख्या 2 लाख के पार
विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों, सर्वोच्च न्यायालय व हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हिमाचल के न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों व प्रदेश उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय में तैनात कर्मचारियों ने 50 लाख 68 हजार एकजुटता प्रतिक्रिया निधि के लिए दिए जबकि ₹1,34,000 प्रधानमंत्री केयर फंड में भेजे.
ये भी पढ़ें :लॉकडाउन में मरीजों के लिए वरदान बनी E-OPD, आईजीएमसी में 10,000 मरीजों को मिला लाभ