शिमला:हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय(Himachal Pradesh High Court) ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(National Highway Authority) को हलफनामें(affidavits) के माध्यम से यह अवगत करवाने के आदेश दिए कि कितने समय मे कैथलीघाट(Kaithlighat) से ढली और तारा देवी से घंडल तक की सड़कें बनकर तैयार हो जाएगी. कोर्ट ने सरकार से इन दो महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने में हुई देरी का कारण भी बताने को कहा.
मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक(Chief Justice Mohammad Rafiq) व न्यायाधीश सबीना(judge sabina) की खंडपीठ ने पिछले हफ्ते शिमला की सड़कों पर बार-बार ट्रैफिक जाम से निजात पाने से जुड़े मामले में यह आदेश पारित किए. अदालत ने लोक निर्माण विभाग(Public Works Department) को निर्देश दिया वह सर्वेक्षण कर न्यायालय को अवगत कराएं कि टुटू में ट्रैफिक जाम(traffic jam in tutu) से निजात पाने के लिए शिमला से ढांडा तक एक किलोमीटर का बाईपास रोड बनाने के लिये उनकी क्या योजना है.
न्यायालय ने नगर निगम शिमला(Municipal Corporation Shimla) को भी टुटू व ढांडा में पार्किंग सुविधा(parking facility) के निर्माण को लेकर सर्वे करने का निर्देश दिया ,ताकि सड़क के दोनों ओर वाहनों की पार्किंग से बचा जा सके. वह अदालत को सूचित करें कि क्या कहीं उक्त क्षेत्रों के पास पार्किंग की सुविधा प्रदान की जा सकती, ताकि लोगों को सड़क के दोनों तरफ वाहन पार्क करने से हतोत्साहित किया जा सके.