शिमला: महिला को बुरी तरह से पीटने (assault with woman in kasauli) के आरोपी की जांच में ढील बरतने पर हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्य शैली पर खेद जताते हुए महिला की शिकायत पर पुनः विचार करने के मजिस्ट्रेट कसौली को आदेश जारी किए हैं. न्यायाधीश संदीप शर्मा ने विपाशा द्वारा दायर याचिका पर अपना निर्णय पारित करते हुए कहा कि दिलचस्प बात यह है कि इस मामले में शिकायतकर्ता ने पुलिस द्वारा दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज की, जिसमें उसने फिर से दोहराया कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई है और पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
आपराधिक दण्ड प्रक्रिया की धारा 156(3) के प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से स्पष्ट रूप से पता चलता (High Court in case of assault with woman in kasauli) है कि पुलिस द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का प्रावधान है और जहां मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि पुलिस ने अपना कर्तव्य सही से निर्वहन नहीं किया है या फिर संतोषजनक ढंग से जांच नहीं की है. वह पुलिस को जांच ठीक से करने का निर्देश दे सकता है.
कोर्ट ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोप पूरी तरह से यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर करते हैं कि पुलिस ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम नहीं किया है, केवल पुलिसकर्मियों को बचाने का प्रयास किया गया है. हालांकि, पुलिस उपाधीक्षक परवाणू को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, लेकिन उसने कसौली थाने में दर्ज शुरुआती शिकायत के आधार पर ही मामले की जांच की है.