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हिमाचल में आयकर का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगा डिपुओं से राशन

हिमाचल मे अब आयकर का भुगतान करने वाले लोगों को भी राशन डिपो से सस्ता राशन देगा, लेकिन इससे पहले आयकरदाताओं को खाद्य आपूर्ति विभाग के एक विशेष फॉर्म पर अपना ब्योरा देना होगा और फार्म में कार्ड धारक को लिखित रूप से प्रमाणित करना होगा कि उसके यहां कोई आयकर दाता है.

Consumers paying income tax in Himachal
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Published : Jan 7, 2021, 1:17 PM IST

रामपुर: हिमाचल प्रदेश में आयकर का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी अब राशन डिपो से सस्ता राशन मिलेगा और इसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है. उपभोक्ताओं को खाद्य आपूर्ति विभाग के एक विशेष फॉर्म पर अपना ब्योरा देना होगा और फार्म में कार्ड धारक को लिखित रूप से प्रमाणित करना होगा कि उसके यहां कोई आयकर दाता है.

खाद्य आपूर्ति विभाग रामपुर के निरीक्षक धनवीर ठाकुर ने बताया कि अब आयकर का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को भी सस्ते में राशन मिलेगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए कई जिलों के डिपो में फार्म भरने का काम भी शुरू हो चुका है और आयकर देने वालों को डिपो के सामान में सब्सिडी कम की जा सकती है. साथ ही कहा कि सरकारी विभागों से डाटा उनके पास एकत्रित हो चुका है, लेकिन जो अपना निजी कारोबार करते हैं उनका डाटा अभी विभाग के पास नहीं पहुंच पाया है.

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खाद्य आपूर्ति विभाग के निरीक्षक ने लोगों से की अपील

धनवीर ठाकुर ने आयकर का भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वो जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरे और सस्ते राशन का लाभ उठाएं. उपभोक्ता फार्म को संबंधित राशन डिपो से ले सकते हैं या फिर मुख्य कार्यालय से भी इस फॉर्म को लिया जा सकता है. जिसके बाद वो इसे भरकर जनमा करें और उसके बाद उपभोक्ताओं को राशन मिलना शुरू हो जाएगा.
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