हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / city

3 मामलों में 6 तस्‍करों को 10 साल के कारावास की सजा, एक लाख जुर्माना अदा करने का भी आदेश - सत्र न्यायधीश मंडी

मंडी में तीन मामलों पर अदालत ने फैसला सुनाया है जिसमें सत्र न्यायधीश मंडी आरके शर्मा की विशेष अदालत ने 6 आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख जुर्माने की सजा सुनाई है.

मंडी जिला न्यायालय परिसर

By

Published : Jul 24, 2019, 7:57 AM IST

मंडी: चरस तस्‍करी के तीन मामलों में अभियोग साबित होने पर जिला एवं सत्र न्यायधीश मंडी आरके शर्मा की विशेष अदालत ने 6 आरोपियों को दस-दस साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है. जुर्माना अदा न करने की सूरत में सभी आरोपियों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा.

जिला न्यायवादी मंडी कुलभूषण गौतम ने बताया कि जिन तीन मामलों पर अदालत ने फैसला सुनाया है. उनमें दो मामले सुंदरनगर के और एक बल्ह थाना में दर्ज हुआ था. सुंदरनगर थाना के हैड कांस्टेबल टेक चंद और नंद लाल ने दिनांक 27 नवंबर 2015 को दो अलग-अलग मामलों में 3 किलो 650 ग्राम चरस के साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया था.

इनमें जोगिन्दर कुमार निवासी गांव राईसारी डाकघर धौगी तहसील सैंज जिला कुल्लू, इन्दर चन्द निवासी गांव सरोहा डाकघर रैला तहसील सैंज जिला कुल्लू, तुलसी राम निवासी गांव पाशी, डाकघर रेला तहसील सैंज जिला कुल्लू और प्रकाश कुमार निवासी गांव सरोह डाकघर रैला तहसील सैंज जिला कुल्लू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था.

वहीं, 4 दिसंबर 2015 को बल्ह थाना के उप निरीक्षक विकास कुमार ने नागचला में नाके के दौरान एक बस को जांच के लिए रोका तो उसमें सवार दो लोगों से 2 किलो 520 ग्राम चरस बरामद की गई थी. आरोपी बली राम निवासी गांव जाणा अर्छंडी तहसील सदर जिला कुल्लू और थरवण लाल निवासी गांव सौर डाकघर करशू तहसील सदर जिला कुल्लू के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

दोनों पक्षों की दलीलें और ग्‍वाहों के बयान सुनने के बाद आरोपियों को अदालत ने 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा और एक-एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत में तीनों मामलों में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमों की पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने की.

ये भी पढ़ें - रहस्य: प्रलय के बाद जिस ऋषि ने किया सृष्टि का निर्माण उसके नाम पर बसा है पर्यटन नगर मनाली

ABOUT THE AUTHOR

...view details