हिमाचल प्रदेश

himachal pradesh

ETV Bharat / city

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजनाओं में 32 नई परियोजनाओं को स्वीकृति, एडीसी ने दिए ये निर्देश - मंडी अतिरिक्त उपायुक्त की बैठक

मंडी में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 32 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है. अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 37 परियोजनाएं अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखी गई थीं, जिनमें से 32 को स्वीकृति दे दी गई है.

ADC Jatin Lal organized meeting regarding Mukhyamantri Swavalamban Yojana
अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल

By

Published : Oct 21, 2020, 7:37 PM IST

मंडीः जिला में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में 32 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है. इनकी कुल लागत 4.07 करोड़ रुपये प्रस्तावित है. उन्होंने बताया कि जिन परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है, उनमें रेस्टोरेंट, स्मॉल गुड्स कैरियर, बेकरी वाहन, फर्नीचर, शटरिंग इत्यादि से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं.

अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए आयोजित जिला स्तरीय समिति की बैठक में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 37 परियोजनाएं अनुमोदन के लिए समिति के समक्ष रखी गई थीं, जिनमें से 32 को स्वीकृति दे दी गई है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक हैं, जिसके लिए जिला मंडी को चालू वित्त वर्ष के लिए 7.50 करोड़ की अनुदान राशि का प्रावधान किया गया है.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का लाभ उठाने के लिए युवक व युवतियों को जागरूक करने में कोई कमी न रखें, ताकि ये युवा सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन सकें.

जिला उद्योग केन्द्र मंडी के महा प्रबन्धक ओ. पी. जरयाल ने बताया कि इस योजना के तहत कोई भी हिमाचली युवा व युवती जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो वह 60 लाख रुपए तक की कुल परियोजना लागत वाली इकाइयां स्थापित कर सकते हैं. उन्होंने बताया कि प्लांट व मशीनरी पर 40 लाख रुपये तक के निवेश पर 25 प्रतिशत व महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है.

इसके अलावा योजना के तहत हिमाचली विध्वा महिलाओं के लिए जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो उनके लिए 35 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है. इसके अलावा 5 प्रतिशत की दर से 3 वर्षों तक 40 लाख रुपये के ऋण पर ब्याज अनुदान भी उपरोक्त योजना में दिया जाएगा. यह योजना सभी उत्पादन इकाइयों व 82 सेवा इकाइयों के ऊपर लागू है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details