कांगड़ा:भेड़ बकरियां चराने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से भेड़पालकों को दिए जाने वाले परमिट की वैधता को छह साल कर दिया है इससे पूर्व चरान परमिट तीन सालों के लिए वैध होता था, अब उसे बढ़ाकर छह साल कर दिया है. यह बात वन मंत्री राकेश पठानिया ने वीरवार को धर्मशाला में हुई हिमाचल प्रदेश वन चरान सलाहकार समिति की 48वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही.
बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में राकेश पठानिया ने कहा कि इससे पूर्व प्रदेश के भेड़ पालकों की मजबूत करने के लिए कोई कार्य नहीं हुए हैं अब हमने तय किया है कि आगामी विस चुनावों तक दो बार फिर समिति की बैठक करके भेड़ पालकों की स्थिति को मजबूत करने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया जाएगा और आगामी चुनावों के बाद भाजपा सरकार बनते ही उसे पर प्राथमिकता से कार्य होंगे.
उन्होंने कहा कि भेड़ पालक अपने पशुओं को चराने के लिए कई जिलों में घूमते रहते हैं. इस दौरान उनके चरान परमिट को रिन्यू करने के लिए उन्हें वापस अपने जिला में जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब भेड़ पालक किसी भी जिला में होते हुए अपना परमिट रिन्यू करवा सकेंगे. इसके अलावा भेड़ बकरियों की चोरी और अन्य हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि जब भी भेड़ पालकों की आवाजाही शुरू होती है कि उस ट्रेक पर भेड़ बकरियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएं और पुलिस जवान तैनात किए जाएं.