धर्मशाला: कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग और इंद्रूनाग में सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में पैराग्लाइडिंग सुनिश्चित की जाएगी. पैराग्लाइडिंग के लिए पायलट के पंजीकरण सहित आवश्यक दस्तावेज सुरक्षा कर्मियों द्वारा चेक किए जाएंगे. आवश्यक दस्तावेज पूरा होने पर ही पैराग्लाइडिंग की अनुमति मिलेगी. इसके लिए एक रजिस्टर में सभी जानकारियों को सूचीबद्व भी किया जाएगा.
यह जानकारी उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने शनिवार को उपायुक्त कार्यालय के सभागार में सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंड निर्धारित करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी. उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कांगड़ा जिले में पैराग्लाइडिंग पर फिलहाल रोक है. पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित पैराग्लाइडिंग के मापदंडों को पूरा करने के आदेश दिए गए हैं. मापदंड पूर्ण होने के बाद ही पैराग्लाइडिंग आरंभ करने पर पुनर्विचार किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि धर्मशाला और बीड़ बिलिंग में स्थानीय तकनीकी और रेगुलेटरी कमेटी के माध्यम से रेट भी निर्धारित कर दिए गए हैं. इसके अतिरिक्त लैंडिंग साइट पर नो पार्किंग जोन भी चिह्न्ति कर दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि पायलट द्वारा लॉग बुक का भी प्रावधान किया गया है, ताकि एक पायलट प्रतिदिन निर्धारित से ज्यादा उड़ानें नहीं भर सके.