बिलासपुर: कोरोना वायरस के संभावित खतरे से बचने के लिए चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के बाद अब बिना मास्क से सड़क पर चलने वाले राहगीरों के चालान काटे जाएंगे. इसको लेकर जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है.
अधिसूचना जारी होने के बाद तुंरत प्रभाव से पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है. पुलिस ने नगर में घूम-घूम कर ऐसे लोगों के चालान काटे जो मास्क के महत्व को समझ नहीं रहे थे और बिना मास्क के सड़क पर चल रहे थे. बिलासपुर डीएसपी व पुलिस प्रवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम-2007 के तहत इस नियम का प्रावधान हैं.
सार्वजनिक स्थान पर यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने दिखाई देता है तो पुलिस को उसका चालान काटने का अधिकार है. संजय शर्मा ने कहा कि इस नियम के तहत 200 रुपये से 5 हजार रूपये तक का जुर्माना हो सकता है और आठ दिन की जेल भी हो सकती है. इसके साथ ही उन व्यक्तियों को दोनों सजा भी दी जा सकती है.