चंडीगढ़:हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एचईआरसी) ने प्रदेश के बिजली वितरण निगमों के समग्र राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का टैरिफ आर्डर जारी कर दिया है. नए टैरिफ ऑर्डर में बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई, वहीं कई श्रेणियों को भारी लाभ दिया गया है. नई बिजली की दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई, नई दरें उद्योग और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर अहम कदम उठाया गया है.
हरियाणा में पिछले छह साल से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है. इस वर्ष उद्यमियों को टाइम ऑफ डे (टीओडी) और टाइम ऑफ यूज (टीओयू) की बिजली दरों में भारी कमी की है. थोक आपूर्ति (घरेलू) के फिक्सड चार्ज को भी किया कम किया गया. श्मशान और कब्रिस्तान में एलटी/एचटी सप्लाई की न्यूनतम बिजली दर लागू होगी, इनको फिक्सड चार्ज से छूट मिलेगी.
इलेक्ट्रिक्ल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को भी राहत मिलेगी. पूजा स्थलों के लिए भी एक फ्लैट रेट अर्थात 6.90 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी. रेलवे/डीएमआरसी को भी छूट दी है, ऊर्जा चार्ज में 10 पैसे प्रति यूनिट तथा डिमाण्ड चार्ज में 10 रुपये प्रति केवीए का लाभ दिया गया है.
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