नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है. बुधवार को गैंगस्टर एक्ट मामले में आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसकी अचल संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है. इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त न्यायालय गौतम बुद्ध नगर 14(1) गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के अंतर्गत बादलपुर थाना क्षेत्र के घूममनिकपुर निवासी आरोपी राजू पंडित उर्फ राजेंद्र की संपत्ति कुर्क की जाएगी.
पुलिस न्यायालय गौतम बुद्ध नगर के द्वारा अवैध रूप से एकत्रित की गई संपत्ति को कुर्क किया है. पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 457/19 के अंतर्गत धारा 2/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत 1,04,56,220 रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया गया है.