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दिल्ली-NCR में फिर से हो सकेंगे निर्माण कार्य, SC ने हटाया प्रतिबंध

10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया था. अब वायु की गुणवत्ता सुधरने की वजह से बैन हटा दिया गया है.

sc lifts ban from construction activities in delhi ncr after control in pollution
सुप्रीम कोर्ट

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Published : Feb 14, 2020, 5:55 PM IST

Updated : Feb 14, 2020, 6:36 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. वर्तमान प्रदूषण स्तर को देखते हुए न्यायाधीश अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला सुनाया है.

बिल्डरों की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने यह आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर में शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक फिर से निर्माण कार्य किए जा सकेंगे. गौरतलब है कि लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया था.

Last Updated : Feb 14, 2020, 6:36 PM IST

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