नई दिल्ली:दिल्ली हाईकोर्ट ने चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ हांग शुकुआन ऊर्फ टेरी समेत तीन आरोपियों को रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ, ईडी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए वीवो के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने निर्देश दिया है कि तीनों अधिकारी कोर्ट की अनुमति के बिना देश के बाहर न जाएं. अब मामले में अगली सुनवाई 11 जनवरी को होगी.
कोर्ट ने तीनों अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे हर शुक्रवार और सोमवार को ईडी को रिपोर्ट करेंगे. इसके पहले दो जनवरी को जस्टिस तुषार राव गडेला की वेकेशन बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि तीनों आरोपी रिहा हो चुके हैं, इसलिए उनका पक्ष सुने बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जनवरी को रेगुलर बेंच के पास लिस्ट करने का निर्देश दिया था.
गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट ने 30 दिसंबर, 2023 को तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को अवैध करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया था, जिन्हें ईडी ने 23 दिसंबर, 2023 को हिरासत में लिया था. ईडी ने वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ हांग शुकुआन ऊर्फ टेरी के अलावा सीएफओ हरिंदर दहिया और कंसल्टेंट हेमंत मुंजाल को गिरफ्तार किया था. बता दें कि 20 दिसंबर, 2023 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था, एडिशनल सेशंस जज किरण गुप्ता ने इस मामले के चार आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी कर 19 फरवरी, 2024 को पेश होने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आरोपी हरि ओम राय, नितिन गर्ग, राजन मलिक और गोंगवेन कुआंग को पेश होने का आदेश दिया था. चारों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.