नई दिल्ली: राजधानी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों से भर्ती संबंधित दिशा-निर्देश जारी करने के लिए एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है. याचिका एनजीओ सोशल जूरिस्ट की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने दायर की है. हाईकोर्ट इस याचिका पर 29 मार्च को सुनवाई करेगा.
सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों के 10591 पद खाली, HC में याचिका दायर
याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के 20 दिसंबर 2001 के आदेश के मुताबिक किसी भी शिक्षा सत्र के शुरू होने पर किसी भी स्कूल में कोई पद खाली नहीं होना चाहिए. इसके बाद भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों के 10591 पद खाली हैं.
याचिका में कहा गया है कि डीएसएसएसबी को इन पदों पर नियुक्ति के लिए 7 अप्रैल तक विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया जाए. याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के 20 दिसंबर 2001 के आदेश के मुताबिक किसी भी शिक्षा सत्र के शुरू होने पर किसी भी स्कूल में कोई पद खाली नहीं होना चाहिए. इसके बाद भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों के 10591 पद खाली हैं.
याचिका में कहा गया है कि इस संबंध में हाईकोर्ट में एक याचिका लंबित है, जिसमें दिल्ली सरकार ने अपने हलफनामे में कहा था कि 2017-18 में अतिरिक्त शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए काफी पहले डीएसएसएसबी को अनुरोध पत्र भेजा जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है. नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में 8-10 महीने का समय लगता है. इसलिए इन पदों पर नियुक्ति के लिए डीएसएसएसबी को विज्ञापन जारी करने का निर्देश जारी किया जाए.