नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्स ऐप की नई प्राईवेसी पॉलिसी को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि व्हाटस ऐप एक निजी ऐप है और अगर याचिकाकर्ता को दिक्कत है तो उसका इस्तेमाल नहीं करें. हाईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई 25 जनवरी को करेगा.
'व्हाट्स ऐप पूरी तरह से उपयोग के लिए सुरक्षित है'
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि व्हाट्स ऐप सब कुछ इकट्ठा करता है और उसको विश्व स्तर पर साझा करता है. याचिकाकर्ता ने कहा कि ब्रिटेन और अमेरिका में व्हाट्स ऐप नई प्राईवेसी पॉलिसी के इस्तेमाल के लिए ऑप्शन देता है लेकिन भारत में इसके इस्तेमाल के लिए कोई आप्शन नहीं दिया. इस पर व्हाट्स ऐप की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि ऐप पूरी तरह से उपयोग के लिए सुरक्षित है. मित्रों और रिश्तेदारों के बीच सभी बाचतीत एन्क्रिप्लेट हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि केवल व्हाट्स ऐप ही नहीं बल्कि सभी प्लेटफार्म ऐसा कर रहे हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपको पता है कि गूगल मैप भी डाटा शेयर करता है. क्या आपने व्हाट्स ऐप की शर्तों को पढ़ा है.
व्हाटस ऐप ने कोर्ट को ई-मेल किया था
15 जनवरी को जस्टिस प्रतिभा सिंह ने इस मामले को लेकर कोर्ट को भेजे गए ई-मेल पर आपत्ति जताते हुए अपने को सुनवाई से अलग कर लिया था. दरअसल ई-मेल व्हाट्स ऐप की ओर से कोर्ट को भेजा गया था. इस ई-मेल में कहा गया था कि जस्टिस प्रतिभा सिंह इससे जुड़े मामले में बतौर वकील पहले पेश हो चुकी हैं. हालांकि व्हाटस ऐप ने इस ई-मेल को वापस ले लिया था.
'सभी ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखा जाएगा'