दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

मेट्रो में शराब की दो बोतलें ले जाने का नियम बदलने को लेकर डीएमआरसी चीफ से मुलाकात करेगा सीटीआई

दिल्ली मेट्रो में शराब की दो बोतलें ले जाने की अनुमति देने को एक्साइज डिपार्टमेंट द्वारा बदलने की मांग किए जाने के बाद अब चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने इसे लेकर डीएमआरसी चीफ से मिलने की बात कही है. उन्होंने कहा कि मेट्रो में शराब की दो बोतल ले जाने की अनुमति देना नियमों का उलंघन है.

CTI to meet DMRC chief
CTI to meet DMRC chief

By

Published : Jul 31, 2023, 7:06 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों को दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति देने के डीएमआरसी के फैसले के एक महीने के भीतर, एक्साइज डिपार्टमेंट ने छूट को लाल झंडी दिखा दी है और कानून के विपरीत होने के कारण इसे बदलने की मांग की है. वहीं आज चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने भी मेट्रो में सील बंद शराब की बोतल ले जाने के फैसले का विरोध किया है. इसके लिए सीटीआई का प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के एमडी विकास कुमार से मुलाकात कर उन्हें अपना मांग पत्र सौंपने की बात कही है.

एक्साइज नियमों का उलंघन:सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि 'यदि मेट्रो में कोई शराब की बोतल लेकर जाए और खोलकर पीने लगे, तो इसे कैसे रोका जाएगा? इसके लिए सीटीआई का प्रतिनिधिमंडल मेट्रो के एमडी से मुलाकात करेगा.' उन्होंने यह भी कहा कि एक्साइज पाॅलिसी के अंतर्गत एक व्यक्ति, एक राज्य से दूसरे राज्य में अधिकतम एक लीटर शराब ले जा सकता है. एक शराब की बोतल में 750 मिलीलीटर तक शराब आती है यानी कि दो बोतल शराब में कोई भी डेढ़ लीटर शराब ले जा सकता है, जो एक्साइज नियमों का उलंघन है.

महिला सुरक्षा जोखिम में: वहीं सीटीआई वीमन काउंसिल की प्रेजिडेंट मालविका साहनी ने बताया कि उनके पास सैकड़ों महिलाओं के फोन और संदेश आए हैं कि मेट्रो में शराब ले जाने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि मेट्रो में महिला देर शाम भी यात्रा करती हैं. इससे उनकी सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है. दिल्ली मेट्रो की दुनियाभर में अच्छी छवि है, इसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए.

यह है राज्यों के नियम: बता दें कि दिल्ली मेट्रो, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच भी यात्रियों को अपनी सुविधा देती हैं. इन राज्यों की अपनी आबकारी नीति है. यूपी का आबकारी नियम कहता है कि आप यहां सिर्फ एक बोतल शराब ले जा सकते हैं, वह भी सीलबंद नहीं होनी चाहिए. वहीं, हरियाणा में आप दूसरे राज्यों की शराब बिल्कुल नहीं ले जा सकते. दिल्ली में 25 साल से कम उम्र वालों को शराब नहीं बेची जा सकती है, जबकि गुरुग्राम में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को शराब बेची जा सकती है.

यह भी पढ़ें-दिल्ली में सितंबर तक ड्राई डे की लिस्ट जारी, मेट्रो में शराब ले जाने के नियम को बदलने की मांग

नियम बदलने के लिए आबकारी विभाग का नोटिस: दिल्ली आबकारी विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक, एक्साइज एक्ट के तहत शराब की केवल एक सीलबंद बोतल को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा सकता है. अधिकारी ने कहा कि मेट्रो दिल्ली और एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच यात्रियों को ले जाती है और किसी भी व्यक्ति को दो सीलबंद बोतलें ले जाने की अनुमति देना एक्ट का उल्लंघन होगा. अधिकारी ने कहा कि डीएमआरसी को इस नियम को बदलने के लिए नोटिस भेजा गया है.

यह भी पढ़ें-नजफगढ़ मेट्रो स्टेशन पर युवक ने मेट्रो ट्रेन के आगे लगाई छलांग, जांच में जुटी पुलिस

ABOUT THE AUTHOR

...view details