नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो ट्रेनों में यात्रियों को दो सीलबंद शराब की बोतलें ले जाने की अनुमति देने के डीएमआरसी के फैसले के एक महीने के भीतर, एक्साइज डिपार्टमेंट ने छूट को लाल झंडी दिखा दी है और कानून के विपरीत होने के कारण इसे बदलने की मांग की है. वहीं आज चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) ने भी मेट्रो में सील बंद शराब की बोतल ले जाने के फैसले का विरोध किया है. इसके लिए सीटीआई का प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली मेट्रो के एमडी विकास कुमार से मुलाकात कर उन्हें अपना मांग पत्र सौंपने की बात कही है.
एक्साइज नियमों का उलंघन:सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि 'यदि मेट्रो में कोई शराब की बोतल लेकर जाए और खोलकर पीने लगे, तो इसे कैसे रोका जाएगा? इसके लिए सीटीआई का प्रतिनिधिमंडल मेट्रो के एमडी से मुलाकात करेगा.' उन्होंने यह भी कहा कि एक्साइज पाॅलिसी के अंतर्गत एक व्यक्ति, एक राज्य से दूसरे राज्य में अधिकतम एक लीटर शराब ले जा सकता है. एक शराब की बोतल में 750 मिलीलीटर तक शराब आती है यानी कि दो बोतल शराब में कोई भी डेढ़ लीटर शराब ले जा सकता है, जो एक्साइज नियमों का उलंघन है.
महिला सुरक्षा जोखिम में: वहीं सीटीआई वीमन काउंसिल की प्रेजिडेंट मालविका साहनी ने बताया कि उनके पास सैकड़ों महिलाओं के फोन और संदेश आए हैं कि मेट्रो में शराब ले जाने की परमिशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि मेट्रो में महिला देर शाम भी यात्रा करती हैं. इससे उनकी सुरक्षा जोखिम में पड़ सकती है. दिल्ली मेट्रो की दुनियाभर में अच्छी छवि है, इसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए.