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प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने पर एमसीडी ने टीडीआई मॉल की 2 संपत्तियों को किया सील - Delhi Municipal Corporation

निगम अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने संबंधित भवन निर्माताओं को वर्ष 2006-2007 से बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए कई मौके दिए, लेकिन उन्होंने इस मद में कोई भी भुगतान नहीं किया. इसके बाद निगम ने टीडीआई मॉल के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसकी दो संपत्तियों को सील/अटैच कर दिया है.

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Published : Feb 21, 2023, 10:42 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इसी क्रम में संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर निगम ने टीडीआई मॉल के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी दो संपत्तियों को सील/अटैच कर दिया है. दिल्ली नगर निगम के पश्चिमी क्षेत्र के संपत्ति कर विभाग ने प्लॉट नंबर 2, शिवाजी प्लेस, राजा गार्डन में स्थित टीडीआई पैरागॉन मॉल एवं राजा गार्डन, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के प्लॉट नंबर 11 में स्थित टीडीआई मॉल को लगभग 9 करोड़ रुपए संपत्ति कर का भुगतान नहीं करने पर संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई की गई है.

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निगम अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने संबंधित भवन निर्माताओं को 2006-2007 से बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए कई मौके दिए, लेकिन उन्होंने इस मद में कोई भी भुगतान नहीं किया. जिसके बाद निगम ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उक्त संपत्तियों को अटैच करने की कार्रवाई आरंभ की गई.

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स अदा नहीं करने वालों से इस पैसे की वसूली के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. दिल्ली के किसी इलाके में रहने वाला संपत्ति करदाता समय से प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कराता है तो उसके विरुद्ध सीलिंग या अटैचमेंट की कार्रवाई की जाती है. नगर निगम की तरफ से दिल्ली के लोगों से अपील की गई है कि अगर उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है तो उसे तय समय सीमा के भीतर जमा करा दें और एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा करें ताकि नगर निगम उन्हें बेहतर सेवा मुहैया कर सके. साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने में लापरवाही बरतने वालों को एमसीडी की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर वे समय रहते ऐसा नहीं करते हैं उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है.

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