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मोदी बायोपिक: सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को निर्देश, फिल्म देखें फिर रिलीज पर फैसला लें

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' पर फैसला लेने से पहले फिल्म को देखने के लिए कहा है. चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव के दौरान इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी.

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Published : Apr 15, 2019, 8:36 PM IST

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' देखें और फिर इसकी रिलीज को लेकर फैसला लें.

मालूम हो कि चुनाव आयोग ने शुक्रवार को चुनाव के दौरान इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी थी. आयोग ने आदेश में कहा था कि ऐसी कोई भी प्रचार साम्रगी या पोस्टर जो किसी उम्मीदवार की छवि को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए, ऐसे कंटेंट को आचार संहिता के दौरान इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं दिखाना चाहिए.

आयोग के इस फैसले के खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने निर्माता के लिए बहस करते हुए कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश से प्रभावित होकर निर्वाचन आयोग ने फैसला लिया और फिल्म को देखे बिना ही इसकी रिलीज पर रोक लगा दी.

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के निर्माताओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से कहा है कि वे फिल्म देखकर बताएं कि फिल्म रिलीज होने लायक है या नहीं? कोर्ट ने 22 अप्रैल तक चुनाव आयोग से मामले में सीलबंद लिफाफे में अपना विचार देने को कहा है.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज में हो रही देरी को लेकर अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी. उन्होंने कहा था कि कुछ शक्तिशाली लोग फिल्म की रिलीज को रोकने का प्रयास कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि कुछ बहुत शक्तिशाली लोग हैं, जिन्होंने अपने वकीलों के जरिए अदालतों का दरवाजा खटखटाया है. वे हमें कुछ समय के लिए रोक सकते हैं, लेकिन फिल्म को रिलीज करने से हमें रोक नहीं पाएंगे.

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