नई दिल्ली: युवाओं और बच्चों को ई सिगरेट के खतरे से बचाने के लिये इसे प्रतिबंधित करने वाले विधेयक को सोमवार को संसद की मंजूरी मिल गयी. राज्यसभा ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) प्रतिषेध विधेयक, 2019 को चर्चा के बाद पारित कर दिया. लोकसभा इसे पिछले सप्ताह ही पारित कर चुकी है.
ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को संसद ने मंजूरी दी
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्द्धन ने उच्च सदन में गुरुवार को पेश विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुये कहा कि दुनिया की तमाम बड़ी तंबाकू कंपनियों ने भारत में ई सिगरेट उत्पाद पेश कर युवाओं को लक्षित करने की तैयारी कर ली थी. इसे देखते हुये सरकार ने अध्यादेश के जरिये ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया था.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्षवर्द्धन ने उच्च सदन में गुरुवार को पेश विधेयक पर हुयी चर्चा का जवाब देते हुये कहा कि दुनिया की तमाम बड़ी तंबाकू कंपनियों ने भारत में ई सिगरेट उत्पाद पेश कर युवाओं को लक्षित करने की तैयारी कर ली थी. इसे देखते हुये सरकार ने अध्यादेश के जरिये ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया था.
चर्चा के दौरान विभिन्न सदस्यों की शंकाओं का जवाब देते हुये डा. हर्षवर्धन ने कहा कि ई सिगरेट सेहत के लिये नुकसानदायक है, इस बात के पर्याप्त सबूत हैं और आने वाले समय में ई सिगरेट गंभीर समस्या बन सकती है, इसलिये सरकार इसपर गंभरता को देखते हुये हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ सकती. उनके जवाब के बाद उच्च सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया.
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