नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि वह चालू वित्त वर्ष (current financial year) के दौरान सरकारी गारंटी जरूरतों का आकलन (Assessment of government guarantee needs) करते हुये प्राथमिकता सूची उसे सौंपें.
वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन (FRBM) नियम के अनुसार, सरकार संबंधित वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों अथवा उद्यमों को उस वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 0.5 प्रतिशत से अधिक गारंटी नहीं दे सकती है.
वित्त मंत्रालय ने सात जून 2021 को जारी परिपत्र में कहा है, सभी मंत्रालयों और विभागों से आग्रह किया जाता है कि वह 2021- 22 के लिये प्राथमिकता को देखते हुये गारंटी आवश्यकताओं को तैयार करें और केवल उन्हीं प्रस्तावों को इसमें शामिल किया जाये, जहां रिण समझौते और गारंटी समझौते को चालू वित्त वर्ष के दौरान अमल में लाया जा सकता है.