रांची :विवादित बयान मामले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से राहत मिली है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में केंद्र सरकार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद धनबाद निचली अदालत द्वारा मामले में लिए गए संज्ञान को गलत करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया है.
अब मंत्री पर जो शिकायत वाद याचिका पर सुनवाई शुरू करने की थी, वह नहीं चलेगी. अदालत के इस फैसले से केंद्रीय मंत्री को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि धनबाद निचली अदालत द्वारा जो मंत्री के खिलाफ संज्ञान लिया गया है, वह गलत है. मजिस्ट्रेट ने पूर्व में शिकायत बाद याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन उसके बाद फिर रिवीजन कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की गयी. जिस पर रिविजनल कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट को संज्ञान संज्ञान लेने का निर्देश दिया, वह गलत है.
शिकायत वाद याचिका पर मजिस्ट्रियल कोर्ट को खुद निर्णय लेने का अधिकार है, उसे निर्देश दिया जाना गलत है. वहीं सरकार की ओर से प्रार्थी के दलील का विरोध करते हुए कहा कि नहीं यह सही है. उन्होंने जो बयान दिया है वह गलत है, इसलिए उनके ऊपर यह मामला बनता है, मामले की सुनवाई होनी चाहिए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निचली अदालत द्वारा लिए गए इस संज्ञान को निरस्त कर दिया है. ये पूरा मामला साल 2016 का है.