मथुरा: श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. दरअसल, गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर सर्वे के आदेश जारी किए थे. इस आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का सर्वे रोकने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी. साथ ही कहा कि सर्वे होना चाहिए. सर्वे हो जाने में कोई दिक्कत नहीं है. मौके की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को उनके सामने औपचारिक रूप से चुनौती नहीं दी गई थी. मस्जिद समिति के वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने पीठ को बताया कि हाईकोर्ट ने कुछ अंतरिम आदेश पारित किए हैं, जिनका परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है. उच्च न्यायालय ने परिसर के सर्वेक्षण की अनुमति दी है.
इस पर न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, जो आदेश मेरे सामने नहीं है उसे मैं कैसे रोक सकता हूं? विशेष अनुमति याचिका 9 जनवरी के लिए सूचीबद्ध है. तब सभी मुद्दों और विवादों पर विचार किया जाएगा. यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है, तो वह कानून के अनुसार चुनौती दायर कर सकता है.