रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 2 साल पहले एक व्यापारी से 8 हजार रुपये के 4 जोड़ी जूते लूटने के मामले में जिला न्यायालय ने दो बदमाशों को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों को 7 साल की सजा और 41 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
ये भी पढ़ें:Rewari Crime news: लिफ्ट देना इंजीनियर को पड़ा महंगा, बदमाश फिल्मी स्टाइल में कार व लैपटॉप लूटकर हुए फरार
ये है पूरा मामला: 12 सितंबर 2021 को शहर के मोती चौक के रहने वाले अशोक कुमार अपनी दुकान श्याम गारमेंट्स पर बैठे हुए थे. उनके साथ उनके चाचा सुमेर सिंह और ताऊ का लड़का भूपेंद्र सिंह के साथ अन्य पड़ोसी भी मौजूद थे. उसी समय मोटरसाइकिल पर आए मोहल्ला बंजारवाड़ा निवासी काली उर्फ कालिया और दीपक उर्फ दीपू ने उनको पिस्तौल दिखाकर धमकी दी. इसके बाद महंगी कीमत के चार जोड़ी जूते पैक करा कर वहां से फरार हो गए. लूट के बाद आरोपी शहर के बारा हजारी स्थित मार्केट में पहुंच गए. यहां पर बदमाशों ने पटौदी निवासी एक व्यापारी का पीछा शुरू कर दिया. लुटेरों को मालूम था कि व्यापारी के पास एक बैग है, जिसमें सोने के बिस्किट हैं. बदमाशों ने व्यापारी से सोने के बिस्किट की भी लूट की थी.