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Haryana News: हरियाणा में 4 जोड़ी जूते लूटने वाले 2 दोषियों को 7 साल की सजा, 41 हजार रुपये का जुर्माना - haryana crime news

हरियाणा के रेवाड़ी में व्यापारी से 8 हजार रुपये के चार जोड़ी जूते लूटना 2 बदमाशों को महंगा पड़ गया है. रेवाड़ी जिला अदालत ने बदमाशों को 7 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों पर 41 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. क्या है पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर... (Shoes robbed in Haryana)

Shoes robbed in Haryana
हरियाणा में 4 जोड़ी जूते लूटने वाले 2 दोषियों को 7 साल की सजा

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Published : Jul 5, 2023, 12:42 PM IST

रेवाड़ी: हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 2 साल पहले एक व्यापारी से 8 हजार रुपये के 4 जोड़ी जूते लूटने के मामले में जिला न्यायालय ने दो बदमाशों को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों दोषियों को 7 साल की सजा और 41 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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ये है पूरा मामला: 12 सितंबर 2021 को शहर के मोती चौक के रहने वाले अशोक कुमार अपनी दुकान श्याम गारमेंट्स पर बैठे हुए थे. उनके साथ उनके चाचा सुमेर सिंह और ताऊ का लड़का भूपेंद्र सिंह के साथ अन्य पड़ोसी भी मौजूद थे. उसी समय मोटरसाइकिल पर आए मोहल्ला बंजारवाड़ा निवासी काली उर्फ कालिया और दीपक उर्फ दीपू ने उनको पिस्तौल दिखाकर धमकी दी. इसके बाद महंगी कीमत के चार जोड़ी जूते पैक करा कर वहां से फरार हो गए. लूट के बाद आरोपी शहर के बारा हजारी स्थित मार्केट में पहुंच गए. यहां पर बदमाशों ने पटौदी निवासी एक व्यापारी का पीछा शुरू कर दिया. लुटेरों को मालूम था कि व्यापारी के पास एक बैग है, जिसमें सोने के बिस्किट हैं. बदमाशों ने व्यापारी से सोने के बिस्किट की भी लूट की थी.

रेवाड़ी जिला कोर्ट

कुछ घंटे में पुलिस ने आरोपियों को कर लिया था गिरफ्तार:लूट की इन दोनों वारदातों के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई थी. जगह-जगह छापेमारी करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों को कुछ ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया था. शहर थाना पुलिस ने इन दोनों मामलों में अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी.

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जूते लूटने वाले 2 दोषियों को 7 साल की सजा: अदालत ने सोमवार, 4 जुलाई को दोषी दीपक उर्फ दीपू उर्फ बल्लू उर्फ बलवान को सात साल की कैद और 21 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. वहीं, इस मामले में दूसरे दोषी काली उर्फ कालिया को सात साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अदालत में व्यापारी अशोक कुमार से हुई लूट के मामले में चालान पेश करने के साथ ठोस सबूत पेश किए गए. सबूतों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने दोनों आरोपियों को शनिवार को दोषी करार दिया था. बता दें कि, सोने की लूट के मामले में अभी फैसला आना बाकी है.

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