नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम, 2021 के तहत आवश्यक रक्षा सेवाओं में हमले पर रोक लगाने की उसकी शक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है.
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने उस याचिका पर रक्षा मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किया जिसमें अधिनियम के कई प्रावधानों की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह अधिकारियों को आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में किसी भी प्रतिष्ठान और हमलों में किसी भी प्रकार की भागीदारी और समर्थन को प्रतिबंधित करने के लिए शक्ति देता है.
अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ, जो 400 से अधिक पंजीकृत ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय महासंघ है, की याचिका ने आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम, 2021 के कई प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है, जो 30 जून, 2021 से लागू हुआ. चुनौती यह कहते हुए दी कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(c), 21 और 311 और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं, जिन्हें भारत द्वारा स्वीकृत और अनुसमर्थित किया गया है और जो मानव अधिकारों का हिस्सा हैं, का उल्लंघन करता है.
याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारिख ने तर्क दिया कि हड़ताल श्रमिकों ने के हाथ में एक हथियार की तरह थी और इस पर कोई भी प्रतिबंध स्थापित कानून और श्रम प्रथाओं के विपरीत होगा.