नई दिल्ली:दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी केआरबीएल कंपनी के डायरेक्टर अनूप गुप्ता को जमानत दे दी है. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने पांच लाख रुपये के निजी मुचलके और पांच-पांच लाख रुपये की दो जमानत पर यह आदेश दिया.
कोर्ट ने कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में अनूप गुप्ता से बड़ी भूमिका के आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. कोर्ट ने ईडी की इस दलील को खारिज कर दिया कि अनूप गुप्ता साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं.
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सभी साक्ष्य दस्तावेजी और बैंक लेन-देन से जुड़े हुए हैं. कोर्ट ने ईडी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि अनूप गुप्ता गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पूरक शिकायत दाखिल कर दी गई है और गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं.
बिना अनुमति देश छोड़कर नहीं जाने का आदेश
कोर्ट ने कहा कि आरोपी 62 वर्ष का है और उसकी जड़ें समाज से जुड़ी हुई हैं और वो अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहता है. आरोपी का पूरे देश में व्यापार है और वह आयकर देता है. ऐसे में उसके भागने की कोई संभावना नजर नहीं आती है.
कोर्ट ने कहा कि आरोपी को कई बीमारियां हैं और उसे इलाज की जरुरत है. कोर्ट ने आरोपी अनूप गुप्ता को निर्देश दिया को वो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा. कोर्ट ने आरोपी को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने बिना कोर्ट की अनुमति के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है.
कोर्ट ने अनूप गुप्ता को निर्देश दिया कि वो जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी उपलब्ध कराएं. अगर मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी बदलता है तो जांच अधिकारी को सूचना देनी होगी.
चार आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया था