सूरत:सूरत की अदालत ने 11 और 10 साल की बच्चियों से रेप करने वाले दो दोषियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है (culprits twenty years imprisonment). कोर्ट ने 11 साल की बच्ची से रेप करने वाले दोषी को निर्देश दिया है कि वह एक लाख रुपये मुआवजा दे. इसी तरह से 10 साल की बच्ची से रेप करने वाले को 40,00,000 रुपये का मुआवजा देना होगा.
कोर्ट ने रेप के दोनों आरोपियों को एक ही दिन 20 साल कैद की सजा सुनाई. पहले मामले में 8 नवंबर 2019 को आरोपी सावन ने 11 साल की बच्ची का यौन शोषण किया. जबकि दूसरे मामले में सोनू सचिन राजपार ने 10 साल की एक लड़की का अपहरण कर लिया और उसे महाराष्ट्र ले जाया गया. उसने 23 सितंबर, 2020 को महाराष्ट्र में लड़की के साथ दुष्कर्म किया था.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपित सावन ने 11 साल की लड़की का अपहरण करने से पहले उसे शादी का लालच दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश की. सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उनकी बेटी को आरोपी सावन ने भगा दिया है. परिजन सीधे थाने पहुंचे और शिकायत की. पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया. संदिग्ध की को हिरासत में लिया और उससे गहन पूछताछ की. मामला सार्वजनिक होते ही पुलिस ने आरोपी सावन के खिलाफ पॉक्सो व अपहरण का मामला दर्ज किया.