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सूरत : नाबालिगों से रेप के दो मामलों में दो को 20-20 साल की सजा - culprits twenty years imprisonment

गुजरात के सूरत में दो मामलों में रेप के दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है (culprits twenty years imprisonment). एक मामला 2019 का था, जबकि दूसरा 2020 का. पढ़ें पूरी खबर.

Surat minor rape case
रेप के दो मामलों में सजा

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Published : Oct 20, 2022, 8:55 PM IST

सूरत:सूरत की अदालत ने 11 और 10 साल की बच्चियों से रेप करने वाले दो दोषियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है (culprits twenty years imprisonment). कोर्ट ने 11 साल की बच्ची से रेप करने वाले दोषी को निर्देश दिया है कि वह एक लाख रुपये मुआवजा दे. इसी तरह से 10 साल की बच्ची से रेप करने वाले को 40,00,000 रुपये का मुआवजा देना होगा.

कोर्ट ने रेप के दोनों आरोपियों को एक ही दिन 20 साल कैद की सजा सुनाई. पहले मामले में 8 नवंबर 2019 को आरोपी सावन ने 11 साल की बच्ची का यौन शोषण किया. जबकि दूसरे मामले में सोनू सचिन राजपार ने 10 साल की एक लड़की का अपहरण कर लिया और उसे महाराष्ट्र ले जाया गया. उसने 23 सितंबर, 2020 को महाराष्ट्र में लड़की के साथ दुष्कर्म किया था.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपित सावन ने 11 साल की लड़की का अपहरण करने से पहले उसे शादी का लालच दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. देर रात तक घर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने उसकी तलाश की. सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उनकी बेटी को आरोपी सावन ने भगा दिया है. परिजन सीधे थाने पहुंचे और शिकायत की. पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया. संदिग्ध की को हिरासत में लिया और उससे गहन पूछताछ की. मामला सार्वजनिक होते ही पुलिस ने आरोपी सावन के खिलाफ पॉक्सो व अपहरण का मामला दर्ज किया.

पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट पेश किए जाने के बाद वहां मामले की सुनवाई हुई. नामदार कोर्ट ने मेडिकल साक्ष्य, सुरक्षा गार्ड और परिवार की गवाही को ध्यान में रखते हुए आज आरोपी सावन को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. 1,000,000 का मुआवजा भी देने को कहा.

दूसरे मामले में 21 वर्षीय सोनू सचिन राजपार पर 23 सितंबर, 2020 को 10 साल की बच्ची को महाराष्ट्र में ले जाने का आरोप है. वहां बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया. परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इलाके में रहने वाले 21 वर्षीय आरोपी सोनू सचिन राजपर को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

पढ़ें- UP: पॉक्सो कोर्ट ने रचा इतिहास, 10 दिन में ही रेप के दोषी को सुनाई उम्रकैद की सजा

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