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विदेश जाने वाले समय से पहले ले सकते हैं बूस्टर डोज - एहतियाती खुराक के लिए मानदंड में ढील कोरोना

केंद्र सरकार ने गुरुवार को विदेश जाने वालों के लिए बूस्टर डोज की अनुमति दे दी है. वे समय, नौ महीना, से पहले डोज ले सकते हैं. सरकार ने आज इस पर स्थिति साफ कर दी है.

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Published : May 12, 2022, 3:33 PM IST

नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने कोविड रोधी टीकों की एहतियाती खुराक के लिए मानदंड में ढील देते हुए गुरुवार को विदेश यात्रा पर जाने वाले लोगों को निर्धारित नौ महीने की प्रतीक्षा अवधि से पहले ही गंतव्य देश के दिशानिर्देशों के अनुसार खुराक लेने की अनुमति दे दी. विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए एहतियाती खुराक संबंधी मानदंडों में ढील देने का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का फैसला टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (एनटीएजीआई) की सिफारिशों पर आधारित है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में कहा, "विदेश यात्रा करने वाले भारतीय नागरिक और छात्र अब अपने गंतव्य देश के दिशानिर्देशों के अनुसार एहतियाती खुराक ले सकते हैं. यह नयी सुविधा जल्द ही कोविन पोर्टल पर उपलब्ध होगी." सलाहकार समूह ने पिछले हफ्ते सिफारिश की थी कि जिन लोगों को विदेश यात्रा पर जाना है, वे नौ महीने के अनिवार्य अंतराल से पहले गंतव्य देश के अनुसार कोविड टीके की एहतियाती खुराक ले सकते हैं.

मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोग जिन्हें दूसरी खुराक लिए हुए नौ महीने हो गए हैं, वे एहतियाती खुराक के लिए पात्र हैं. भारत में 10 अप्रैल को निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र लोगों के लिए कोविड टीकों की एहतियाती खुराक दिए जाने की शुरुआत हुई थी.

(भाषा)

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