लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की एक विशेष अदालत ने एक महिला से बलात्कार की कोशिश के आरोपी पूर्व विधायक शाहनवाज राना की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. साथ ही शाहनवाज राना को कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा गया है.
अदालत में पेश न होने पर राना के खिलाफ पहले ही गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है.
पूर्व विधायक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने उन्हें अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने को कहा.