कोच्चि :केरल उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से बुखार से पीड़ित मरीजों के रक्त के नमूने एकत्र करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है. ताकि संक्रामक बीमारियों की पहचान के लिए एक जांच किट विकसित की जा सके.
उच्च न्यायालय ने वैज्ञानिक से कहा कि वह समिति के समक्ष एक सप्ताह के भीतर आवश्यक विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करे. समिति को भी इन दस्तावेजों पर विचार करने और उसके बाद 10 दिन के भीतर सिफारिशें जारी करने का निर्देश दिया गया है.
अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह समिति से मिलने वाली सिफारिशों पर दो सप्ताह के भीतर उचित निर्णय ले. न्यायमूर्ति पी बी सुरेश कुमार ने इन निर्देशों के साथ डॉक्टर विल्स जनार्दन की याचिका का निपटारा कर दिया.
वैज्ञानिक ने बेकार हो चुके रक्त के नमूने एकत्र करने का अनुरोध सरकार द्वारा खारिज किए जाने के बाद अदालत का रुख किया. अदालत ने सरकार के रवैये पर पूछा कि अगर कोई कुछ नवोन्मेषी शोध कर रहा है तो आप अवरोधक क्यों बन रहे हैं? हमेशा यह विरोधी रवैया क्यों अपनाते हैं?