नई दिल्ली: प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय की एक ऐसी सेवा शुरू करने की घोषणा की जो गणतंत्र दिवस से संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में न्यायालय के फैसलों तक पहुंच मुहैया कराना शुरू कर देगी. पीठ के सुनवाई के लिए बैठते ही प्रधान न्यायाधीश ने वकीलों से कहा कि शीर्ष अदालत बृहस्पतिवार को ई-एससीआर परियोजना के एक हिस्से का क्रियान्वयन शुरू करेगी, जिसके तहत अनुसूची में दर्ज कुछ भाषाओं में फैसलों तक नि:शुल्क पहुंच उपलब्ध हो सकेगी.
उन्होंने कहा, हमारे पास ई-एससीआर (परियोजना) है, जिसमें अब लगभग 34,000 निर्णय है. यह एक लचीली खोज सुविधा है. हमारे पास अब क्षेत्रीय भाषाओं में 1,091 फैसले हैं, जिन्हें कल गणतंत्र दिवस पर उपलब्ध कराया जाएगा. न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, हमारे पास उड़िया में 21, मराठी में 14, असमिया में चार... कन्नड़ में 17... मलयालम में 29, नेपाली में तीन, पंजाबी में चार, तमिल में 52, तेलुगु में 28 और उर्दू में तीन फैसले हैं.
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि शीर्ष अदालत सभी अनुसूचित भाषाओं में अपने निर्णय प्रदान करने के 'अभियान' पर है. संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं. इनमें असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी शामिल हैं. उच्चतम न्यायालय के फैसले ई-एससीआर परियोजना के अलावा शीर्ष अदालत की वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजे) के निर्णय पोर्टल पर उपलब्ध होंगे.