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न्यायालय वरवर राव की स्थाई चिकित्सा जमानत याचिका पर 19 जुलाई को करेगा सुनवाई - भीमा कोरेगांव मामला

सुप्रीम कोर्ट ने आज तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले के आरोपी पी वरवर राव की अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी.

Bhima Koregaon case: SC extends interim bail of Varavara Rao
भीमा कोरेगांव मामला: सुप्रीम कोर्ट ने वरवर राव की अंतरिम जमानत बढ़ाई

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Published : Jul 12, 2022, 12:37 PM IST

Updated : Jul 12, 2022, 12:44 PM IST

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले के एक आरोपी पी वरवर राव की याचिका पर 19 जुलाई को सुनवाई करेगा. राव की इस याचिका में स्थायी चिकित्सा जमानत संबंधी उनकी अपील को बंबई उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है. न्यायमूर्ति यू.यू. ललित की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को राव की अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी.

राव (83) चिकित्सा आधार पर जमानत पर हैं और आज उन्हें आत्मसमर्पण करना था. पीठ ने कहा, ‘पक्षों की ओर से पेश वकीलों के संयुक्त अनुरोध पर, इस मामले को पहले मामले के तौर पर 19 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया जाता है.' पीठ ने कहा, 'याचिकाकर्ता को जो अंतरिम सुरक्षा दी गयी है वह अगले आदेश तक जारी रहेगी.'

ये भी पढ़ें- भीमा कोरेगांव मामला : वरवर राव की स्थायी जमानत की अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह तेलुगु कवि और भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले के आरोपी पी वरवर राव की अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करेगी, जिसमें चिकित्सा आधार पर स्थायी जमानत की उनकी याचिका को खारिज करने के बंबई HC के आदेश को चुनौती दी गयी है. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि उन्हें कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी जाए और मामले की सुनवाई कल की जाए.

(पीटीआई-भाषा)

Last Updated : Jul 12, 2022, 12:44 PM IST

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