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राजीव गांधी की हत्या : तमिलनाडु विधानसभा में बहस, दोषियों की रिहाई पर CM ने दिया जवाब - convict of rajiv gandhi murder

तमिलनाडु के सीएम पलानीसामी मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई संबंधित एक प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि डीएमके अकेले नलिनी की रिहाई पर अड़ा हुआ है. जानें उन्होंने और क्या कहा

सीएम पलानीसामी

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Published : Jul 9, 2019, 6:14 PM IST

Updated : Jul 9, 2019, 7:05 PM IST

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ईके पलानीसामी ने राजीव गांधी हत्या के दोषियों की रिहाई पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने तमिलनाडु विधानसभा में द्रविड़ मुनेत्र कझगम (डीएमके) और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एडीएमके) के बीच चल रही बहस में भाग लिया.

तमिलनाडु सरकार पर आरोप लगाते हुए डीएमके नेता सुदर्शनम ने आरोप लगाया कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद भी तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी के हत्यारे की रिहाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया.

वहीं, सीएम पलानीसामी ने दावा किया है कि अन्नाद्रमुक सरकार ने ही राज्यपाल को पहले ही राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई संबंधित एक प्रस्ताव भेज दिया है. उन्होंने कहा कि इस मामले पर आखिरी फैसला गवर्नर को करना है, लेकिन डीएमके अकेले नलिनी की रिहाई पर अड़ा हुआ है.

इस मामले पर उप- विपक्ष नेता नेता दुरिमुरुगन ने कहा कि कोर्ट ने आपको पहले ही राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का अवसर दिया था.

दुरीमुरुगन ने सीएम से पूछा कि क्या एडीएमके प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव पारित करने के अलावा अन्य कोई प्रयास किए हैं? आपने इस मुद्दे के बारे में चर्चा करने के लिए गवर्नर को कोई प्रतिनिधि भेजा है, या उन्हें एक पत्र भेजा है?

कानून मंत्री सीवी शनमुगन ने जवाब दिया कि तमिलनाडु सरकार ने पहले ही एक प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को भेज दिया था..

पढ़ें- राजीव गांधी हत्याकांड : दोषी नलिनी को 30 दिनों की पैरोल, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश

बता दें कि राजीव गांधी हत्‍या मामले में नलिनी श्रीहरन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. वे पिछले लगभग 27 वर्षों से जेल में हैं. हालांकि, 05 जुलाई को मद्रास हाईकोर्ट ने नलिनी को 30 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का आदेश सुनाया है.

Last Updated : Jul 9, 2019, 7:05 PM IST

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