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कोयला घोटाला: ईडी के विशेष वकील की नियुक्त पर अगले सप्ताह होगी सुनवाई

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Published : Jan 20, 2020, 11:05 PM IST

Updated : Feb 17, 2020, 7:33 PM IST

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में ईडी की तरफ से दलील देने के लिए सरकारी वकील की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय अगले हफ्ते विचार करेगा. इससे पहले 2014 में एसपीपी को नियुक्त किया गया था लेकिन उन्होंने कहा था कि वह धनशोधन मामलों में अभियोजक नहीं रहना चाहते हैं. पढ़ें पूरी खबर...

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फाइल फोटो

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से दलील पेश करने के लिए विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) की नियुक्ति पर अगले सप्ताह विचार करेगा.

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने वरिष्ठ वकील आर एस चीमा की याचिका पर विचार करते हुए यह बात कही. न्यायालय ने 2014 में चीमा को कोयला घोटाला मामलों में एसपीपी नियुक्त किया था और उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि वह धनशोधन मामलों में अभियोजक नहीं रहना चाहते हैं.

चीमा ने कहा कि चूंकि वह कोयला घोटाला मामले में सीबीआई के एसपीपी के रूप में रहना चाहता हैं, इसलिए वह धनशोधन मामलों में एसपीपी नहीं बनना चाहते हैं क्योंकि इन मामलों में सहायता करने वाले विधि अधिकारियों की कमी है.

पढ़ें-CBI ने कोयला खंडों के आवंटन मामले में दर्ज की नई FIR

शुरुआत में खंडपीठ ने वकील डी पी सिंह को ईडी के एसपीपी के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया था, हाालांकि बाद में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने पत्र दाखिल कर कहा कि

एसपीपी की नियुक्ति के संबंध में उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता चीमा से बात करने के लिए समय चाहिए.

इसके बाद पीठ ने अगले सप्ताह के लिए सुनवाई को टाल दिया.

Last Updated : Feb 17, 2020, 7:33 PM IST

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