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प्रशांत भूषण का दावा- बीते लोकसभा चुनाव के दौरान वीवीपैट को किया गया नष्ट

चुनाव डेटा में गड़बड़ी को लेकर दायर की गई याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे के अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई चार सप्ताह के बाद करेगा. पढ़ें पूरी खबर...

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सुप्रीम कोर्ट.

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Published : Feb 24, 2020, 10:31 PM IST

Updated : Mar 2, 2020, 11:19 AM IST

नई दिल्ली : चुनाव डेटा में गड़बड़ी को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई की गई. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान वीवीपैट को नष्ट कर दिया गया था.

भूषण ने कहा कि अधिक चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और वह इस पर भी एक याचिका दायर करेंगे. भूषण उनके द्वारा दायर एक आरटीआई के आधार पर वीवीपैट को नष्ट करने का दावा कर रहे रहे हैं.

प्रशांत भूषण ने कहा कि नियमानुसार वीवीपैट को एक वर्ष रखा जाना चाहिए, जब तक चुनाव आयोग अन्यथा आदेश न दे.

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद करेगा. सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग से उस याचिका पर जवाब देने के लिए कहा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि जिन मतों को सार्वजनिक किए जाने की उम्मीद थी, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है.

Last Updated : Mar 2, 2020, 11:19 AM IST

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