- हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे.
- पैथ लैब, दवाओं से जुड़ी कंपनियां खुली रहेंगी.
- बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे.
- पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाई जारी रहेगी.
- सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा.
लॉकडाउन-2 के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
10:04 April 15
सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय
10:04 April 15
हवाई सफर पर पूरी तरह रोक
- गाइडलाइन्स में शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए.
- राजनीतिक और खेल आयोजन पर रोक लगा दी गई है.
- किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी.
- कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी.
- खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी.
- कटाई से जुड़ी सामाग्री की एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी.
- हवाई सफर पर पूरी तरह रोक.
09:41 April 15
तीन मई तक लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन जारी
नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तीन मई तक जारी रहने वाली देशव्यापी लॉकडाउन के लिए गाइडलाइन जारी की है. इसके मुताबिक लॉकडाउन की अवधि में सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी.
गाइडलाइन के मुताबिक हॉटस्पॉट के रूप में चिह्नित किए गए इलाकों में सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा. गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन-2 के दौरान कृषि से जुड़े कार्य किए जा सकेंगे. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी.
सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा.
- बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक, मेट्रो सर्विस बंद रहेगी.
- एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक लगी रहेगी.
- सभी शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर 3 मई तक बंद रहेंगे.
- सभी धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे.
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में सूचित कर दिया है.