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अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत, सुलतानपुर के आपराधिक मुकदमे पर लगी रोक - Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए, उनके खिलाफ सुलतानपुर जनपद में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.

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अरविंद केजरीवाल

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Published : Dec 12, 2022, 8:10 PM IST

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of the High Court) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत देते हुए, उनके खिलाफ सुलतानपुर (Sultanpur) में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है. यह रोक अगली सुनवाई तक जारी रहेगी. इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.


यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की याचिका पर पारित किया है. याचिका में कहा गया है कि याची के खिलाफ सुलतानपुर जनपद में चल रहे एक आपराधिक मामले में व्यक्तिगत हाजिरी से छूट के लिए पहले भी हाईकोर्ट में एक अन्य याचिका दाखिल की गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था. इसके बाद अरविन्द केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए, उन्हें व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे दी. दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका अभी भी लम्बित है, ऐसे में यदि सुलतानपुर जनपद में चल रहे ट्रायल को जारी रखा जाता है और उधर सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका मंजूर हो जाती है तो ट्रायल की पूरी कार्यवाही निरर्थक हो जाएगी. न्यायालय ने मामले की सुनवाई के उपरांत अरविन्द केजरीवाल को अंतरिम राहत देते हुए, उक्त मुकदमे की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है.

यह है मामला
20 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान उड़नदस्ता टीम के प्रभारी जग प्रसाद मौर्या ने अरविन्द केजरीवाल व कुमार विश्वास समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ सड़क जाम, सरकारी सेवक को दायित्व निर्वहन में बाधा डालने व उसके खिलाफ बल प्रयोग करने व चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन आदि का आरोप लगाया था. मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद निचली अदालत ने अरविन्द केजरीवाल समेत सभी अभियुक्तों को तलब किया था.

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