गया: 31 मार्च तक पक्षकार के उपस्थित न होने पर नहीं होगी कार्रवाई
गया: कोरोना वायरस को लेकर हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया है. जिसमें 31 मार्च तक पक्षकार के उपस्थित ना होने पर किसी तरह की एकपक्षीय कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया गया है. बता दें कि इस आदेश की प्रति व्यवहार न्यायालय में जगह-जगह चिपकाई गई है. साथ ही कोर्ट परिसर में नि:शुल्क मास्क का वितरण भी किया जा रहा है. कोरोना को लेकर व्यवहार न्यायालय में लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है.