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पश्चिम चंपारण कोर्ट ने हत्या मामले में दो को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - ईटीवी भारत न्यूज

पश्चिम चंपारण जिला कोर्ट ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय आनन्द तिवारी की कोर्ट में दोनों दोषियों को आजीवन कारावास के साथ-साथ 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है. पढ़ें पूरी खबर...

बेतिया में हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास
बेतिया में हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

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Published : Nov 18, 2022, 11:24 AM IST

बेतिया: बिहार के पश्चिम चंपारण जिला कोर्ट (West Champaran District Court) में हत्या के एक मामले की सुनवाई हुई. जिसमें सत्र न्यायाधीश विजय आनंद तिवारी ने आरोपी विनय पाठक और नवीन बरनवाल को हत्या मामले में दोषी पाया. कोर्ट ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा (Life Imprisonment To Murder Accused In Bettiah) सुनाई है. साथ ही 50- 50 हजार रुपये अर्थदंड भरने का निर्देश दिया. अर्थदंड भुगतान नहीं करने पर दोषियों को एक साल अतिरिक्त जेल में काटना होगा.

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दोषियों पर 50 हजार रुपये अर्थदंड:लोक अभियोजक अरविंद सिंह ने बताया कि चनपटिया कांड संख्या 515/18 में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय आनंद तिवारी ने केस का विचारण करते हुए आरोप विनय पाठक और नवीन बरनवाल को दोषी पाया. दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. उन्होंने बताया कि साथ ही दोनों दोषियों को 50- 50 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है. अर्थदंड की राशि में से 10 हजार रुपये सरकार के सरकारी कोष में तथा शेष राशि मृतक के आश्रित को देना होगा.

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प्रधानाध्यापक की गोली मारकर हत्या: जानकारी के अनुसार 17 दिसंबर 2018 में चनपटिया थाना क्षेत्र के चूहड़ी निवासी प्रधानाध्यापक शंकर प्रसाद की सुबह 9:00 बजे स्कूल जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद मृतक के पुत्र सतीश कुमार ने चनपटिया थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था. इस हत्या के मामले में पुलिस ने विनय पाठक और नवीन बरनवाल को गिरफ्तार किया था. जहां सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध होने के बाद दोनों को सजा सुनाई गई है.

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