बेतिया : बिहार के बेतिया में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह पॉस्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश जावेद आलम ने कांड के नामजद अभियुक्त अंसारूल अंसारी को दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषसिद्ध अभियुक्त अंसारूल अंसारी को पॉस्को अधिनियम की धारा के तहत बीस वर्ष की कठोर करावास की सजा सुनाई है. दोनों धाराओं में न्यायाधीश ने दस-दस हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है.
दस हजार रुपये देना होगा जुर्माना : न्यायाधीश ने अंसारूल अंसारी को दोषी पाते हुए क्रमश: दस वर्ष तथा पांच वर्ष कठोर करावास की सजा सुनाई है. दोनों धाराओं में पांच-पांच हजार जुर्माना भी देने का आदेश दिया है. सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने पीड़िता को बिहार स्टेट प्रतिकर स्कीम के तहत सात लाख रुपए मुआवजा भी दिए जाने आदेश दिया है. न्यायालय ने यह सजा स्पीडी ट्रायल के तहत एक वर्ष के भीतर की है.