बेतिया: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक मामले में पॉस्को अधिनियम के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र प्रसाद ने दो नामजद अभियुक्त फरमान खान एवं सद्दाम हुसैन को दोषी पाया है. सजा की बिंदु पर बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने दोषीसिद्ध दोनों अभियुक्तों को भादवि की धारा 376 और 377 में उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही कुल 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आरोपियों को मिली सजा
वहीं, न्यायाधीश ने दोनों अभियुक्तों को पॉस्को अधिनियम की धारा 8 में पांच साल और भादवि की धारा 363 में सात साल की सजा सुनाया है. वहीं 20-20 हजार रुपये जुर्माना देने का आदेश दिया है.