सुपौल:जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक राज की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 376 और पॉस्को एक्ट के तहत 7 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 10-10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है. अर्थदंड जमा नहीं किये जाने पर 5 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी.
नाबालिग के साथ दुष्कर्म
जानकारी अनुसार जदिया थाना क्षेत्र के एक पंचायत में दोषी संतोष कुमार मेहता ने अपने परिजनों के साथ मिलकर गांव के ही एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर लिया. उसके बाद साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. घटना के बाद पीड़िता के पिता ने जदिया थाना में संतोष सहित उसके परिजन पर मामला दर्ज कराया था.