सिवान : बिहार के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब की गिरफ्तारी के दूसरे दिन उनके वकील की तरफ से एसीजीएम 9 अभिषेक कुमार जज के यहां बेल पिटीशन दाखिल किया गया था. इस मामले में सुनवाई करते हुए जज ने बेल को खारिज कर दिया है. इस वजह से ओसामा शहाब के समर्थकों में फिर एक बार मायूसी हाथ लगी है. आपको बता दें कि बेल पिटीशन दाखिल करने के बाद घण्टों तक चली बहस के बाद जज ने अपने फैसले में बेल खारिज कर दिया.
क्या है मामला? : आपको बता दें कि ओसामा शहाब के ऊपर हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया गांव के फुलवारी में 42 कट्ठा जमीन के मामले में हुई फायरिंग (6 अक्टूबर) और जमीन मालिक अभिषेक कुमार उर्फ जिमी को फोन पर धमकी देने के आरोप में FIR दर्ज कराई गई थी. इसके बाद ओसामा शहाब को राजस्थान के कोटा में 151 के तहत कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसकी सूचना पर हुसैनगंज पुलिस ने कोटा जाकर ओसामा को गिरफ्तार कर अपने साथ ले आई. जहां, एसीजेएम 9 की कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट ने वहां से ओसामा को जेल भेज दिया.