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सारण डीएम की बड़ी कार्रवाई, 248 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द, 262 से मांगा गया स्पष्टीकरण

सारण डीएम ने खाद विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने जिले के 248 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया है. वहीं, 262 विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया है. यह कार्रवाई खाद वितरण में अनियमितता को लेकर की गई है.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Nov 24, 2023, 1:07 PM IST

सारण: बिहार के सारण जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में उर्वरक निगरानी समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था. जहां डीएम द्वारा कई महत्वपूर्ण निदेश दिए गए. इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर खाद की बिक्री नहीं होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने जिले के 248 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया है. वहीं, 262 विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया. इस बैठक में विभिन्न उर्वरकों की उपलब्धता एवं विक्रय से सबंधित समीक्षा को लेकर भी निर्देश दिए गए.

किसानों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराए खाद:वहीं, निर्देश के आलोक में जिला कृषि पदाधिकारी सारण के द्वारा जिला में उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने की जानकारी दी गयी. बताया गया कि सभी प्रकार के उर्वरक निर्धारित मूल्य पर कृषकों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जा रहा है. बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी के साथ उर्वरक निगरानी समिति के सदस्यगण उपस्थित थे. वहीं बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा सारण जिला के सभी किसानों से अनुरोध किया गया कि वे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही उर्वरक की खरीददारी करें.

262 उर्वरक विक्रेता मांगा स्पष्टीकरण: दरअसल, जिलाधिकारी के निर्देशालोक में जिला भर में उर्वरक बिक्री हेतु लाइसेंस धारकों की जांच की गई थी. जांच के क्रम में कुल 262 उर्वरक विक्रेता ऐसे पाए गए जिन्होंने पिछले एक साल से न तो उर्वरक का उठाव किया है और न ही बिक्री किया है. ऐसे में सभी से स्पष्टीकरण की मांग जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा की गई थी.

"अब तक 14 लाइसेंस धारकों से स्पष्टीकरण का जबाब प्राप्त हुआ है, जिसपर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. शेष 248 लाइसेंस धारकों ने स्पष्टीकरण का कोई जबाब नहीं दिया है. उन सभी का लाइसेंस रद्द कर कार्रवाई की जा रही है." - अमन समीर, सारण जिलाधिकारी.

ये है खाद का सरकारी दर:बता दें कि सरकार द्वारा उर्वरक के निर्धारित मल्यों में यूरिया नीम कोटेड 266 रुपए 50 पैसे 45 किलो प्रति बोरा, डी.ए.पी. 1350 रुपए 50 किलो प्रति बोरा, एम.ओ.पी. 1700 रुपए 50 किलो प्रति बोरा, एन पी के (12:32:16) 1470 रुपए 50 किलो प्रति बोरा, एन.पी. (14-28-00) 1550 रुपए 50 किलो प्रति बोरा, एन.पी.के. (10-26-26) 1470 रुपए 50 किलोग्राम प्रति बोरा, ए.पी.एस. (20:20:0:13) 1250 रुपए 50 किलो प्रति बोरा, ए.पी.एस. इफको 1250 रुपए 50 किलो प्रति बोरा, एस.एस.पी. 645 रुपए 50 किलो प्रति बोरा है.

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